कोर्ट ने एक आदमी के आत्महत्या मामले में उसकी पत्नी और बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने मां को सौंपी बेटे की कस्टडी
हाईकोर्ट ने तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना। शिक्षा विभाग को माता-पिता के निधन के बाद बेटी को पेंशन का आदेश दिया।
कोर्ट ने बेटी की कस्टडी पिता को सौंपने से किया इनकार, कहा - धर्म सर्वोपरि नहीं, बच्चे की भलाई ज्यादा अहम
कोर्ट ने कहा – यह वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए पर्याप्त
कहा- शादी पवित्र बंधन, दोनों ने विवाह किया, सुखी जीवन में खलल नहीं डाल सकते