कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद महिला का खर्च उठाना उसके पूर्व पति का सामाजिक, नैतिक व कानूनी दायित्व है। इससे बचा नहीं जा सकता।
बेंच ने बताया कि पत्नी को पेंशन के लाभ से तभी रोका जा सकता है जब वह व्याभिचार के आधार पर कानूनी रूप से अलग हो गई हो।
कोर्ट ने कहा - पति को हर पत्नी के साथ निष्पक्ष होना जरूरी, तभी बहुविवाह इस्लामिक कानून में वैध
उत्तराधिकार कानून पर शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी- कहा महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण लेकिन सामाजिक संतुलन भी जरूरी
पीठ ने कहा कि पति की ओर से अपनी पत्नी को उसके गहरे रंग को लेकर और ससुर की ओर से उसके खाना पकाने के तरीके को लेकर ताने देना भले ही...
फैमिली कोर्ट की जज नम्रता अग्रवाल महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। महिला का कहना था कि उसके पति कानूनी और नैतिक रूप से उसे गु...

