पटना हाईकोर्ट : सिर्फ आरोपों के आधार पर महिला

blog-img

पटना हाईकोर्ट : सिर्फ आरोपों के आधार पर महिला
को गुज़ारा भत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी महिला को सिर्फ ‘व्यभिचार करने’ के आरोप पर गुज़ारा भत्ता (Maintenance) से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि वह लगातार ‘व्यभिचार के जीवन’ में लिप्त है।

बुलबुल खातून ने अपने नाबालिग बेटे के साथ पति से अलग रहने के बाद ₹20,000 प्रति माह गुज़ारा भत्ते के लिए आवेदन किया था। फैमिली कोर्ट ने बेटे को ₹4,000 प्रति माह देने का आदेश दिया, लेकिन पत्नी के लिए भत्ता यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह व्यभिचार में लिप्त रही है। पति मोहम्मद शमशाद ने दावा किया कि उनकी पत्नी का किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध है और वह उसी के साथ भाग गई थी। साथ ही उन्होंने 'तीन तलाक' देकर तलाक हो चुका होने का दावा भी किया।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि “तीन तलाक अब कानूनी रूप से अवैध है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार, इस प्रकार दिया गया तलाक मान्य नहीं है।”  इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा  “अगर महिला को उसके पति द्वारा कोई देखभाल या गुज़ारा भत्ता नहीं दिया गया है, तो तलाक मान्य होने पर भी उसे धारा 125 CrPC के तहत भत्ता मिलने का हक़ है।” 

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पति द्वारा लगाए गए व्यभिचार के आरोपों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। किसी भी गवाह ने न समय, न स्थान और न ही कोई स्पष्ट विवरण दिया कि बुलबुल खातून किसी अवैध संबंध में रही हैं। 

पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश आंशिक रूप से रद्द करते हुए कहा कि  “बुलबुल खातून को भी उनके पति से गुज़ारा भत्ता मिलेगा।  गुज़ारा भत्ता की रकम आवेदन की तारीख से देनी होगी, न कि कोर्ट के आदेश की तारीख से।  पति का तीन तलाक़ देने का दावा मान्य नहीं है क्योंकि न तो इसे वैध तरीके से अंजाम दिया गया और न ही पत्नी को मेहर या भत्ता दिया गया।  कोई महिला जो आत्मनिर्भर नहीं है और पति द्वारा छोड़ी गई है, उसे सिर्फ आरोपों के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।”

सन्दर्भ स्रोत : कोर्ट बुक डॉट इन

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : बिना तलाक दूसरा विवाह
अदालती फैसले

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : बिना तलाक दूसरा विवाह , करने वाली पत्नी नहीं कर सकती 498A का केस

जस्टिस शालिनी नागपाल ने अपने फैसले में कहा कि IPC की धारा 498A केवल कानूनी रूप से वैध विवाह पर लागू होती है, 'पति' का अर...

गर्भपात मामलों में महिला का निर्णय सर्वोपरि:
अदालती फैसले

गर्भपात मामलों में महिला का निर्णय सर्वोपरि: , सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना का स्पष्ट रुख

नाबालिग रेप सर्वाइवर्स के लेट टर्मिनेशन से लेकर मेंटल हेल्थ के आधार पर अबॉर्शन के अधिकार को बनाए रखने तक, SC की अकेली मह...

हिप्र मंडी कोर्ट : दूसरी पत्नी को भी मिलेगा पहली जैसा अधिकार
अदालती फैसले

हिप्र मंडी कोर्ट : दूसरी पत्नी को भी मिलेगा पहली जैसा अधिकार

कोर्ट का बड़ा फैसला; पति के लापता होने पर किया था दूसरा विवाह गुजारा भत्ता देना ही होगा

महिला की गरिमा और आश्रय अधिकार पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
अदालती फैसले

महिला की गरिमा और आश्रय अधिकार पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने आदेश दिया कि दोषियों को पीड़ित महिला को उचित मुआवजा देना होगा और उसके घर का तत्काल पुनर्निर्माण भी करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट : जैसे ही तलाक की कार्यवाही
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : जैसे ही तलाक की कार्यवाही , शुरू होती है, हर कोई बेरोजगार बन जाता है

इस मामले में पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि उसे तलाक नहीं चाहिए।

पटना हाई कोर्ट : आपसी सहमति से
अदालती फैसले

पटना हाई कोर्ट : आपसी सहमति से , तलाक के लिए 1 वर्ष अलग रहना जरूरी

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 'अलग रहना' का अर्थ केवल भौतिक दूरी नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों का पूर्णतः समाप्त होना है।