छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही माना है। सबूतों के आधार पर पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पति के लगाए गए आरोप गंभीर और प्रमाणित हैं, इसलिए फैमिली कोर्ट का फैसला उचित है। इसी आधार पर तलाक को मंजूरी दी है।
पति ने अपनी पत्नी पर तलाक अर्जी में मानसिक, शारीरिक क्रूरता और विवाहेत्तर संबंध (Mental, physical cruelty and extra marital affair) के आरोप लगाए थे, जो सही पाए गए हैं। साथ ही पत्नी फेसबुक पर अश्लील चैटिंग में व्यस्त रहती थी। पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 बार भाग गई थी, जिससे पति की बदनामी हुई। मामला जशपुर जिले का है।
जानिए क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, जशपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की शादी 25 अप्रैल 2008 को पत्थलगांव में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। शादी के एक साल बाद पत्नी घर के काम छोड़कर फेसबुक पर अश्लील चैटिंग में व्यस्त रहती थी। 27 दिसंबर 2017 को वह परिवार के साथ मैहर गई थी।
इस दौरान पत्नी ने वहां अपने पुरुष मित्र को बुला लिया और उसके साथ चली गई। इसके बाद पति ने मैहर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 2 जनवरी 2018 को महिला को उसके पुरुष मित्र के साथ किराए के मकान से बरामद किया। इसके बाद महिला को उसके भाई को सौंपा गया।
पत्नी की हरकतों से परेशान होकर कोर्ट में लगाई अर्जी
पति ने बताया कि पत्नी की हरकतों में सुधार आ जाएगा मानकर 9 मार्च 2018 को उसे अपने साथ घर ले आया, लेकिन पत्नी का व्यवहार नहीं बदला। इसके बाद परेशान होकर अपनी पत्नी पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर जशपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग की।
फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने बताया कि शादी के बाद से ही पति और उसके माता-पिता उसे परेशान करते थे। उन्होंने उस पर 8 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया। पति के लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।
पत्नी ने 1.5 करोड़ रुपए दहेज की वापसी की मांग की
इस दौरान पत्नी ने तलाक के लिए अपने पति से 1.5 करोड़ रुपए के दहेज की वापसी, 50 लाख रुपए मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा, सोने-चांदी के आभूषण की मांग की। साथ ही बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषण के खर्च और रहने-खाने की व्यवस्था की मांग की।वहीं, पति ने जांच रिपोर्ट, सहित कई सबूत दिखाए और पत्नी के इलाज से जुड़े दस्तावेज पेश किए। इस दौरान कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ सबूत सही पाए जाने पर पति के पक्ष में फैसला सुनाया।
फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिका खारिज
पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही माना। साथ ही पत्नी की अपील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी अगर पति के रहते विवाहेत्तर सम्बन्ध रखती है, तो पति तलाक का हकदार होगा।
सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट
Comments
Leave A reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *