पति के हक में तलाक का फैसला देते समय मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि पति और ससुर के खिलाफ निराधार यौन आरोप लगाना मानहानि के बराबर है, जो बदले में मानसिक क्रूरता का गठन करता है। जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसके पिता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा लगाए गए निराधार यौन आरोप क्रूरता के बराबर हैं।
याचिकाकर्ता ने एच.एम. अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के तहत मामला बनाया गया। इन सिविल विविध अपीलों में उठने वाले विचारणीय बिंदुओं का तदनुसार उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता तलाक के आदेश का हकदार है। अदालत पति द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तलाक के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पत्नी की याचिका को अनुमति दी गई थी। इस जोड़े की शादी 2015 में हुई थी और 2016 में उनका एक बेटा हुआ।
पति का मामला यह था कि पत्नी ने उसके माता-पिता से प्यार करने से इनकार कर दिया और अलग घर की मांग करते हुए संघर्ष किया। यह भी आरोप लगाया गया कि वह बहुत झगड़ालू है और उसे और उसके माता-पिता को मौखिक रूप से गाली देती है। उसने यह भी कहा कि पत्नी ने उसे शाम 5 बजे तक घर आने के लिए मजबूर किया और उसे आत्महत्या करने की धमकी दी, जिसके कारण उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी।
पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी और उसके परिवार ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ दहेज का झूठा मामला दर्ज कराया और उसे तलाक लेने के लिए मजबूर किया। जब तलाक का मामला लंबित था, तब यह आरोप लगाया गया कि पत्नी ने उसके और उसके पिता के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियों के साथ झूठी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके पिता ने उसका यौन उत्पीड़न किया और पति दूसरी लड़कियों के साथ छेड़खानी और शारीरिक संबंध बना रहा था।
हालांकि, पत्नी ने दावा किया कि वैवाहिक विवाद बढ़ती गलतफहमी, पारिवारिक हस्तक्षेप और उसके ससुराल वालों की गलत सलाह के कारण हुआ। उसने दावा किया कि उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और पति के परिवार ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। इस प्रकार उसने बच्चे के कल्याण और अपने पैतृक घर में रहने में कठिनाई को देखते हुए वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की।
फैमिली कोर्ट ने कहा था कि पति ने मानसिक क्रूरता के आरोपों को साबित नहीं किया। फैमिली कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस लेने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह झूठी शिकायत थी। फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा था कि यौन उत्पीड़न का सामना करते हुए अलग घर की मांग करना क्रूरता नहीं है।
पति ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का आदेश अनुचित था और उसने यौन उत्पीड़न की शिकायत को प्रथम दृष्टया सत्य मानकर गलत निष्कर्ष निकाला था। उसने कहा कि पत्नी के कार्यों के कारण उसे गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है और उसके फिर से मिलने की कोई संभावना नहीं है।
अदालत ने कहा कि यद्यपि पत्नी ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसने उसे वापस ले लिया था। हालांकि पत्नी ने तर्क दिया कि पति के इस आश्वासन पर शिकायत वापस ले ली गई कि वह फिर से मिल जाएगा, लेकिन अदालत ने कहा कि जब पति फिर से मिलने में विफल रहा तो पत्नी को आरोपों को साबित करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे।
सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट
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