पति ने पहले क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दी थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया।
अदालत ने वैवाहिक रिश्तों को पवित्र बताते हुए कहा कि समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, तलाक अंतिम उपाय होना चाहिए।
हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- कई लोग केवल दूसरों को परेशान देखकर खुश होने के लिए करते हैं ऐसा
कहा- ऐसे आचरण में वैवाहिक संबंध जारी रखना असंभव
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