हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे की कस्टडी उसके नेचुरल पिता को सौंपने से इनकार किया है।
तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है।
अदालत ने यह निर्देश 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता द्वारा अपनी मां के माध्यम से दायर याचिका पर दिया।
हाईकोर्ट ने खारिज की महिला की एफ़आईआर
पीठ ने कहा कि यदि पति-पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना होती भी है, तो मामला पुलिस के पास ले जाकर इसे समाप्त कर लिया जाता है।
महिला ने गुजारा- भत्ते के रूप में साढ़े सात लाख की मांग की। स्त्रीधन वापस मांगा। हाई कोर्ट ने इसे मंजूर किया है।

