जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट : महिला की जाति

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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट : महिला की जाति
जन्म से तय होती है, विवाह से नहीं

जम्मू एंड कश्‍मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि किसी महिला की जाति विवाह से नहीं, बल्कि जन्म से निर्धारित होती है, की पुष्टि की। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को एक महिला के संबंध में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जो पादरी जनजाति से संबंधित है, हालांकि उसने गैर-एसटी व्यक्ति से विवाह किया है।

 याचिकाकर्ता महिला ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष आवेदन करना है, जिसके लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 है, यह देखते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने निर्देश दिया, याचिकाकर्ता शिवाता रानी ने एसटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 30 दिसंबर 2024 को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने किश्तवाड़ के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) के समक्ष इस अस्वीकृति को चुनौती दी, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अपीलीय प्राधिकारी है।

हालांकि, एडीसी ने अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इस मुद्दे पर आरक्षण अधिनियम के तहत या कानूनी स्पष्टीकरण के माध्यम से आगे के निर्णय की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता के पास कोई विकल्प न होने पर, उसने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश मांगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने 16.12.2024 को कानून विभाग द्वारा जारी एक कानूनी राय का हवाला दिया, जिसमें पुष्टि की गई थी कि एक महिला अपनी जाति से बाहर शादी करने के बाद अपनी एससी/एसटी/ओबीसी स्थिति नहीं खोती है। 

 

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 इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि समाज कल्याण विभाग ने कानून विभाग के परामर्श से, जम्मू और कश्मीर के सभी उपायुक्तों को पहले ही इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री मोनिका कोहली ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि अधिकारी कानूनी स्पष्टीकरण के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता ने तत्काल आवश्यकता व्यक्त की, क्योंकि उसे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए एसटी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 है।

रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन करने और इस पहलू पर विभिन्न दस्तावेजों की जांच करने के बाद न्यायमूर्ति नरगल ने कहा कि विधि विभाग और समाज कल्याण विभाग की राय के अलावा गृह मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है। 

कोर्ट ने कहा "इसी तरह कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के बाद भी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है।" जस्टिस नरगल ने मामले की तात्कालिकता और याचिकाकर्ता के कैरियर की संभावनाओं को देखते हुए प्रतिवादी अधिकारियों को 11 फरवरी 2025 तक उसके अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय और विधि विभाग की राय के अनुसरण में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा।"

सन्दर्भ स्रोत : लाइव लॉ

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