इलाहाबाद हाईकोर्ट : दूसरी शादी करने वाले पति

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इलाहाबाद हाईकोर्ट : दूसरी शादी करने वाले पति
पर नहीं हो सकता दहेज प्रताड़ना का केस

प्रयागराज।  उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाले पति पर दहेज उत्पीड़न का केस नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी पति पर दूसरी शादी करने का मुकदमा भी दर्ज नहीं करा सकती। कोर्ट ने पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी करने के मामले में दर्ज चार्टशीट और केस की कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी से दूसरी शादी करने वाली महिला वैध पत्नी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में दहेज प्रताड़ने के आरोप के केस पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकती।

जाने क्या है पूरा मामला

कानपुर के किदवई नगर इलाके के रहने वाले परिवार पर दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी करने के मामले में केस दर्ज कराया गया था। दूसरी शादी करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपनी पहली शादी को छिपाकर उससे दूसरी शादी की थी। चार्जशीट 2019 में दाखिल की गई थी, जिसे आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट ने चैलेंज किया था।

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