ग्वालियर हाईकोर्ट : पराई औरत से संबंध

blog-img

ग्वालियर हाईकोर्ट : पराई औरत से संबंध
का आरोप पति के खिलाफ क्रूरता

ग्वालियर हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पत्नी के आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि पत्नी का पति पर पराई औरत से अवैध संबंध का आरोप पति के प्रति क्रूरता है। साथ ही कुटुंब न्यायालय ने तलाक की डिक्री पारित की थी, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया।

मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति-पत्नी के बीच विवाद को लेकर तलाक की डिक्री को बरकरार रखा। कोर्ट ने पत्नी द्वारा लगाए गए पराई औरत से संबंध के आरोपों को गंभीर माना और इसे पति के प्रति क्रूरता बताया। इस फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि भिंड की अदालत ने क्रूरता व परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री पारित करने में कोई गलती नहीं की है।

ग्वालियर हाईकोर्ट का अहम फैसला

ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) की युगल पीठ ने एक तलाक के मामले में पत्नी द्वारा लगाए गए अपील को खारिज करते हुए कुटुंब न्यायालय भिंड द्वारा पारित तलाक की डिक्री को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पराई औरत से अवैध संबंध का आरोप लगाना, पति के प्रति क्रूरता है। यह मामला 2008 में हुए एक विवाह से जुड़ा है।

पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप

दरअसल, पत्नी के मायके से आने के बाद विवाद शुरु हुआ। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति के पराई औरत से अवैध संबंध हैं। इसके बाद 2012 में पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया और पति पर आरोप लगाए। पत्नी ने कुटुंब न्यायालय में यह बयान दिया कि पति ने पराई औरत के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन वह इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी।

कुटुंब न्यायालय ने तलाक की डिक्री पारित की 

पत्नी के आरोपों को आधार बनाकर पति ने तलाक की याचिका कुटुंब न्यायालय (family court ) भिंड में दायर की। न्यायालय ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री पारित (decree of divorce) की। पत्नी ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने कुटुंब न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया।

हाईकोर्ट ने पत्नी के आरोपों को किया खारिज

मामले में हाईकोर्ट ने पति-पत्नी का पक्ष सुना। इस दौरान पति ने साफ इनकार किया कि वह पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पत्नी पराई औरत के संबंध को लेकर कुटुंब न्यायालय में दिए बयान का खंडन नहीं कर सकी। हाईकोर्ट ने पत्नी के लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए तलाक की डिक्री को सही माना। कोर्ट ने कहा कि जब कोई महिला अपने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाती है, तो यह क्रूरता के तहत आता है और ऐसे मामलों में तलाक दिया जा सकता है।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



सुप्रीम कोर्ट : अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों को भी समान अधिकार
अदालती फैसले

सुप्रीम कोर्ट : अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों को भी समान अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने इसे समानता और संवैधानि...

दिल्ली हाईकोर्ट : आपस में क्रूरता के आरोप लगाने पर नहीं मिलेगा सहमति से तलाक
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : आपस में क्रूरता के आरोप लगाने पर नहीं मिलेगा सहमति से तलाक

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे पर क्रूरता के आरोप लगाने की स्थिति को आपसी सहमति से तलाक नहीं माना ज...

मप्र हाईकोर्ट : पहली शादी छुपाकर की दूसरी
अदालती फैसले

मप्र हाईकोर्ट : पहली शादी छुपाकर की दूसरी , शादी, फिर भी महिला को मिलेगा भरण-पोषण

हाईकोर्ट ने विवादित दूसरी शादी मामले में महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट: तलाक और 20 लाख
अदालती फैसले

राजस्थान हाईकोर्ट: तलाक और 20 लाख , गुजारा भत्ता के बाद भी केस लड़ना उत्पीड़न

कोर्ट ने बुजुर्ग दंपति को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खारिज कर दिया है।

डीएनए टेस्ट से पीछे हटे शासकीय शिक्षक को हाई कोर्ट से
अदालती फैसले

डीएनए टेस्ट से पीछे हटे शासकीय शिक्षक को हाई कोर्ट से , बड़ा झटका, महिला और बेटे को देना होगा भरण-पोषण

डीएनए टेस्ट से इन्कार करने वाले शिक्षक को हाई कोर्ट ने महिला और बच्चे को भरण-पोषण देने का आदेश दिया।

हिप्र हाईकोर्ट : माता-पिता का समझौता
अदालती फैसले

हिप्र हाईकोर्ट : माता-पिता का समझौता , बच्चे के अधिकार नहीं छीन सकता

हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता के आपसी समझौते से बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार खत्म नहीं हो सकते। अदालत ने गुजारा भत्...