सुप्रीम कोर्ट : महिला के जेवरों पर किसी अधिकार नहीं

blog-img

 सुप्रीम कोर्ट : महिला के जेवरों पर किसी अधिकार नहीं

नई दिल्ली। महिला के पास रखे 'स्त्रीधन' पर सिर्फ उसका ही अधिकार होता है। उस धन को महिला के परिजन यानी मां या पिता भी नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान यह अहम व्यवस्था दी। अदालत ने कहा कि भले ही एक लड़की को शादी के दौरान उसके माता-पिता ने ही जेवरात दिए हों, लेकिन उससे वापस नहीं मांगा सकता। उस धन पर सिर्फ उस लड़की का ही अधिकार होता है। अदालत ने कहा कि यदि महिला का तलाक भी हो जाए तो भी उसके पिता स्त्रीधन को वापस नहीं मांग सकते। यह मामला पी. वीरभद्र राव नाम के एक शख्स का है, जिन्होंने बेटी की शादी 1999 में की थी। इसके बाद उनकी बेटी और दामाद अमेरिका चले गए थे।

शादी के 16 साल बाद बेटी ने तलाक का केस फाइल कर दिया था। यही नहीं अमेरिका की लुइस काउंटी सर्किट कोर्ट ने दोनों को फरवरी 2016 में आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी दे दी थी। एक समझौते के तहत पति और पत्नी के बीच घर, पैसों को लेकर भी बात हो गई थी। इसके बाद महिला ने 2018 में दूसरी शादी कर ली थी। तीन साल के बाद महिला के पिता ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर करा दी थी। उन्होंने लड़की के जेवरों की मांग की थी। इस एफआईआर के खिलाफ बेटी की पहली ससुराल के लोग तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और संजय करोल की बेंच ने बेटी के सास-ससुर को राहत दे दी। अदालत ने कहा कि महिला के पिता के पास कोई हक नहीं है कि वह बेटी के स्त्रीधन को वापस लौटाने की मांग करे। ऐसा अधिकार सिर्फ उस महिला को ही है, जिसका वह स्त्रीधन था। यहां स्त्रीधन से अर्थ जेवर एवं महिला से जुड़ी अन्य चीजों से है। जस्टिस संजय करोल ने अपने फैसले में लिखा, 'यह एक सामान्य नियम है और कानून भी इस बात को मानता है कि एक महिला के पास मौजूद स्त्रीधन की वह पूर्ण अधिकारी होती है। उसे कोई बांट नहीं सकता।'

शीर्ष अदालत का यह फैसला अहम है और भविष्य के ऐसे कई मामलों में नजीर बन सकता है। अदालत ने कहा कि पति या फिर पूर्व पति का स्त्रीधन पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा उसके पिता का भी कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि महिला जीवित है और अपने बारे में फैसले लेने में सक्षम है।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



बॉम्बे हाईकोर्ट : पति के दोस्त के खिलाफ
अदालती फैसले

बॉम्बे हाईकोर्ट : पति के दोस्त के खिलाफ , नहीं हो सकता 498A का मुकदमा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पति के मित्र पर क्रूरता के लिए IPC की धारा 498 A के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्यो...

इलाहाबाद हाईकोर्ट -लखनऊ बैंच :  विवाहित
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट -लखनऊ बैंच : विवाहित , महिला से शादी न करना अपराध नहीं

हाईकोर्ट ने कहा- विवाहिता के प्रेमी पर दुराचार का आरोप नहीं, निचली अदालत का फैसला सही

हिमाचल हाईकोर्ट : तीसरे बच्चे की मां
अदालती फैसले

हिमाचल हाईकोर्ट : तीसरे बच्चे की मां , बनने के बाद भी मातृत्व अवकाश का हक

मामले में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक स्टाफ नर्स ने हाईकोर्ट में मातृत्व अवकाश को लेकर रिट याचिका दाखिल की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट  : अब पति नहीं छिपा पाएंगे सैलरी, पत्नी को कमाई जानने का पूरा हक
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : अब पति नहीं छिपा पाएंगे सैलरी, पत्नी को कमाई जानने का पूरा हक

हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी अपने पति की वास्तविक आय अथवा संपत्ति जानने के लिए गवाह के रूप में बैंक अधिकारियों को बुलाने...

दिल्ली हाईकोर्ट : शादी के बाद माता-पिता अजनबी
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : शादी के बाद माता-पिता अजनबी , नहीं, बेटी की प्रताड़ना पर दे सकते हैं गवाही

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शिकायत दर्ज कराने वाले मृतका के माता-पिता को निजी गवाह बताने की आरोपी व्यक्ति की दलील को खार...