एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल में तैनात भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। उन पर शादी का झूठा वादा करके एक महिला पुलिस कांस्टेबल से कथित तौर पर रेप करने का आरोप था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। महिला पुलिस कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने खुद को कुंवारा बताकर उससे शादी का झूठा वादा किया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की FIR में ही यह बात लिखी है कि उसे 2013 में पता चला था कि याचिकाकर्ता शादीशुदा है। जब उसने इस बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, वे साथ नहीं रहना चाहते हैं और वह जल्द ही तलाक ले लेगा। इसके बाद, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच 2025 तक संबंध बने रहे। जब उसे पता चला कि वह दूसरी महिलाओं के भी संपर्क में है और उनसे भी इसी तरह के वादे कर रहा है, तो उसने 24 फरवरी, 2025 को उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। महिला की शिकायत में यह बात कही गई थी।
अधिकारी ने दी थी FIR रद्द कराने की याचिका
सेना के अधिकारी द्वारा अपने खिलाफ FIR रद्द कराने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस सर्राफ ने 11 मार्च, 2026 को अपने आदेश में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, मुझे BNSS 2023 की धारा 528 के तहत मिली अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके FIR रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।'
'लंबे समय तक चला रिश्ता, इसलिए रेप असंभव'
जज ने अपने आदेश में आगे कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच लंबे समय तक चले संबंधों को देखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता ने शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और रेप किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहा है कि यह रेप का मामला नहीं, बल्कि आपसी सहमति से बने संबंधों का मामला है।'
कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग
जज ने कहा कि FIR दर्ज कराना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए, जस्टिस सराफ ने कहा, 'यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे अवसर भी आ सकते हैं, जब शुरू में शादी का वादा किया गया हो। लेकिन अलग-अलग कारणों से, कोई व्यक्ति शादी का वह वादा पूरा न कर पाए। अगर ऐसा वादा शुरू से ही उसे धोखा देने के किसी गलत इरादे से नहीं किया गया था, तो इसे IPC की धारा 375 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने वाला झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा होता तो इसके लिए IPC की धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है।'



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